श्रमिक / मजदूरी कार्ड (Labour card ) उत्तर प्रदेश
यदि आप मजदूरी के रूप में कही कार्य कर रहे
हो तो आप अपने ठेकेदार आधार पर अपना श्रमिक
कार्ड बनवा सकते हो |.
श्रमिक कार्ड बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावे
राशन कार्ड
एक फोटो
आधार कार्ड
नरेगा जॉब कार्ड
मोबाइल.
अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जन सेवा केन्द्र या csc सेंटर पर जाकर संपर्क करें
Online Registration Process
http://www.uplabour.gov.in/
- सर्वप्रथम एड्रेस बार पर www.uplabour.gov.in
- टाइप करें और इंटर बटन को दबाएँ |
- अब आपके सामने उत्तर प्रदेश लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट खुल गयी है | यदि हिंदी में
वेबसाइट देखना चाहते हैं तो “हिंदी” बटन पर क्लिक करें |
- अब “अधिनियम प्रबंधन प्रणाली (Online Registration and Renewal)” लिंक पर क्लिक करें|
- अब आपके सामने “Labour Act Management System” वेबसाइट खुल गयी है |
- अब यहाँ से आप अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं | यदि हिंदी में देखना चाहते हैं तो ‘हिंदी’
भाषा का चुनाव करे |
- वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों को पढ़ें |
- पोर्टल के उपयोग हेतु पोर्टल की सदस्यता प्राप्त करनी होगी |
- अब यदि आप नए यूजर हैं तो “Register Now” बटन पर क्लिक करेंतत्पश्चात New Registration
पर क्लिक करें |दिए गए फॉर्म में अपना विवरण भरें तथा यूजर-आईडी(User Name) और पासवर्ड
बनाएं |
- अप आप अपना यूजर-आईडी(उपयोगकर्ता नाम) और पासवर्ड डालकर लोग-इन करें |
- अब इस पोर्टल के अधिनियमों के अंतर्गत पंजीयन, नवीनीकरण, वार्षिक रिटर्न, निरिक्षण
रिपोर्ट इत्यादि के लिए उपयोग कर सकते हैं |
- सर्वप्रथम एक्ट (Act) का चयन करें और पंजीयन (Registration) पर क्लिक करें |
- अब दिया गया निर्देश पढ़ें और “I have read all instructions carefully” पर टिक कर के
I AGREE बटन पर क्लिक करें |
- अब दिए गए फॉर्म को भर के ‘शुल्क की गणना (Calculate Fee)’ करें और फॉर्म को सुरक्षित
(सेव) करें |
- सुरक्षित आवेदन (View Application) पर जा कर आप अपना सुरक्षित (सेव्ड) फॉर्म देख सकते
हैं |
- अब आप अपना सुरक्षित फॉर्म (Application) का चयन कर के उसको संपदित (एडिट) कर सकते
हैं, जरुरी संलग्नक लगा सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं इत्यादि |
- संलग्नक(Upload Attachments) बटन पर जा कर आप जरूरी संलग्नक (Attachment) अपलोड आकर
सकते हैं जैसे की संस्था की फोटो, पहचान प्रमाण पत्र, पैन कार्ड |
- CHOOSE FILE पर जा कर संलग्नक को सेलेक्ट कर के ओपन करें (नोट: संलग्नक GIF,PNG अथवा
JPEG प्रारूप में होना चाहिए)
- अब आप भुगतान (Payment) बटन पर जा कर आवेदन संख्या (APPLICATION NO.) डाल कर भुगतान
प्रकार(Payment Mode) का चयन कर सकते हैं |
- भुगतान प्रकार (Payment Mode) के 2 प्रकार है 1. चालान 2. ऑनलाइन | चालान पर क्लिक
कर के आप चालान फॉर्म डाउनलोड कर सम्बंधित जिले की ट्रेजरी बैंक में जमा कर सकते हैं
अथवा ऑनलाइन (Online Mode) सेलेक्ट कर के proceed to payment कर सकते हैं |
- ऑनलाइन सेलेक्ट कर अब आप राजकोष की वेबसाइट पर हैं जहा आपpay without registration
पर क्लिक कर के डिपार्टमेंट (SRV-श्रम तथा रोजगार विभाग, उ० प्र०) सेलेक्ट करें उसके
बाद Division के कॉलम में सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय का नाम डालें उसके बाद Select
Treasury के कालम में सम्बंधित जनपद की Treasury को चुनें उसके बाद depositor name
में फर्म का नाम डालें उसके पश्चात सावधानीपूर्वक सम्बंधित अधिनियम के हेड का चयन कर
शुल्क अंकित करें :
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